चंदे पर रोक के लिए कानून में हो संशोधनः चुनाव आयोग
काले धन और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नोटबंदी के बीच चुनाव आयोग ने सरकार से अनुरोध किया है कि अज्ञात चंदे पर रोक के लिए कानून में संशोधन किया जाए। चूंकि राजनीतिक दलों की ओर से अज्ञात चंदा प्राप्त करने पर कोई संवैधानिक या कानूनी पाबंदी नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29 सी के तहत चंदे की घोषणा की जरूरत के जरिए अज्ञात चंदे पर ‘‘परोक्ष आंशिक प्रतिबंध’’ है? लेकिन ऐसी घोषणा केवल 20 हजार रूपये से अधिक के चंदे पर अनिवार्य है। इतना ही नहीं आयोग ने सरकार को यह भी प्रस्ताव दिया है कि सिर्फ उन्हीं राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए जो चुनाव लड़ती हों और लोकसभा या विधानसभा चुनावों में जीती हों। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 13ए के मुताबिक राजनीतिक दलों को आयकर छूट मिली हुई है। आयोग ने कहा कि अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स लाभ मिलेगा तो ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सिर्फ इनकम टैक्स में छूट का फायदा उठाने के लिए राजनीतिक दल बनाए जा सकती हैं। चुनावों में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग चाहता है कि राजनीतिक दल 2,000 रुपये से ज्यादा के चंद